बिलासपुर छत्तीसगढ़:छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने नवनियुक्त जज रविंद्र अग्रवाल को शपथ दिलाई। नवनियुक्त जस्टिस अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 15 वें जज के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर हाई कोर्ट के जज, रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के विधि अधिकारी व अधिवक्ताओं की उपस्थिति रही।
केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने के साथ ही गुरुवार को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने शपथ के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में सीजेआइ डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्ता रविंद्र अग्रवाल के नाम की सिफारिश की थी। तीन फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से अधिवक्ता रविंद्र कुमार अग्रवाल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नामित करने की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री व राज्यपाल ने अपनी सहमति जताई है।
कालेजियम ने आगे लिखा है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए उपरोक्त उम्मीदवार की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए, हमने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मामलों से परिचित अपने सहयोगी से परामर्श किया है। एकमात्र परामर्शदाता-न्यायाधीश ने उम्मीदवार को हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया है। कालेजियम ने फ़ाइल में भारत सरकार द्वारा रखे गए इनपुट पर विधिवत विचार किया है। सरकार ने उम्मीदवार से संबंधित कुछ शिकायतें चिह्नित की हैं, जिन्हें फाइल में रखा गया है। फ़ाइल में अधिकारी की सत्यनिष्ठा या प्रतिष्ठा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। परामर्शदाता-न्यायाधीश की राय को ध्यान में रखते हुए, कालेजियम का मानना है कि रवींद्र कुमार अग्रवाल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य हैं।
भाटापारा में जन्म,1993 से कर रहे वकालत
अधिवक्ता रविंद्र अग्रवाल का जन्म भाटापारा में हुआ है। राजनादगांव से उन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल की। वर्ष 1993 में बिलासपुर आ गए। जिला न्यायालय में वकालत करने लगे। वर्ष 2000 से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। सिविल के साथ ही क्रिमिनल और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं।