Ambikapur News:22 सितंबर 2023:छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, ने गत दिन एक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदर्श आचरण संहिता के अनुपालन, संपत्ति विरूपण, मीडिया संबंधी मुद्दे, फेक न्यूज, साइबर सेल, सोशल मीडिया सेल और पोस्टल बैलेट के संबंध में कलेक्टरों की बैठक आयोजित की। इस अवसर पर जिला कलेक्टरेट के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्री कुन्दन कुमार, नगर निगम आयुक्त, श्री अभिषेक कुमार, उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्री सुनील नायक, जिला पंचायत सीईओ, श्री नूतन कुमार कंवर, और अपर कलेक्टर, श्री टेकचंद अग्रवाल, सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
श्रीमती कंगाले ने कहा कि आदर्श आचरण संहिता के प्रारम्भ होते ही, दलों को संपत्ति विरूपण को हटाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। पहले 24 घंटों में सभी सरकारी संपत्तियों से विरूपण हटाया जाएगा। पहले 48 घंटों में सभी सार्वजनिक संपत्तियों के साथ संपत्ति विरूपण हटाने के लिए कदम उठाया जाएगा। पहले 72 घंटों में सभी निजी संपत्तियों से विरूपण हटाया जाएगा। आदर्श आचरण संहिता के प्रारम्भ होने पर, 24×7 कंट्रोल रूम का आरंभ किया जाएगा और सभी फस्ट्रैक टीमें सक्रिय होंगी। मीडिया सेंटर का कार्य भी शुरू किया जाएगा। सरकारी वाहनों का गैर-सरकारी उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा और सभी नगर निगम और मंडल के राजनीतिक पदाधिकारियों के वाहनों का परीक्षण किया जाएगा। सरकारी व्यय पर लगाए गए सभी विज्ञापन और होर्डिंग हटाए जाएंगे।
डिप्टी कलेक्टर, श्रीमती शारदा अग्रवाल, ने एक प्रस्तुति के माध्यम से मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के कार्य के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, एमसीएमसी की टीम प्रमाणीकरण और कार्रवाई के लिए पेड न्यूज मामलों की निगरानी करेगी। वे सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन का कार्य भी करेंगी और निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मीडिया की मॉनिटरिंग का भी कार्य करेंगी।
उन्होंने और बताया कि विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले कोई चुनाव संबंधी सामग्री इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। एग्जिट पोल पर और उनके परिणामों के प्रसारण पर 48 घंटे पहले प्रतिबंध लागू होगा। प्रिंट मीडिया के लिए पीसीआई के निर्देशों का पूरा पालन किया जाएगा और भ्रामक और अर्नगल प्रचार-प्रसार और जाति-धर्म के आधार पर प्रकाशन नहीं होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कोई भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी या संस्था, व्यक्ति, मतदान और मतदान के एक दिन पहले एमसीएमसी के प्रमाणीकरण के बिना प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेगा। निर्वाचन की घोषणा के बाद, मीडिया सेंटर सक्रिय रूप से कार्य करेगा। उन्होंने सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में भी जानकारी प्रदान की।
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