कोरबा, 09 अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभावशाील हो गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचन संबंधी शिकायतों हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित कर अलग-अलग क्रम में अधिकारियों की ड्युटी लगाई गई है। इसके साथ ही शिकायतों हेतु दूरभाष नंबर 07759-224608 जारी किया गया है।
आदर्श आचरण संहिता का पालन करें- जिला निर्वाचन अधिकारी- जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सौरभ कुमार ने सभी शासकीय सेवकों, राजनैतिक दलों को आदरश आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी कर्मी निष्पक्ष रहें और निष्पक्ष भाव से चुनाव कार्य संपादित करें।
राजनैतिक दल तथा अभ्यर्थियों के लिए साधारण आचरण- किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे। जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाए, तब वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पुराने आचरण और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए, यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो, अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिए जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता प्रमाणित न हुई हो या तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों पर आधारित हो। मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए।
मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिए, जो निर्वाचन विधि के अधीन ’’भ्रष्टाचार’’ के आपराधिक कार्यों की श्रेणी में आते हैं। वे सभी को कानून और नियमों का पालन करना चाहिए और ऐसे कामों से बचना चाहिए जिनसे सामाजिक हानि हो सकती है। सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए सभी दलों को ऐसे सभी प्रयासों का समर्थन करना चाहिए जो यह सुनिश्चित करने में मदद करें कि विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच बिना किसी जाति, धर्म, या सम्प्रदाय के भेदभाव के एक साथ जीने का संघर्ष करें।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों को व्यक्तिगत या गुप्त जानकारी का पुनर्गठन करने का अधिकार नहीं है, और वे केवल निर्वाचन प्रक्रिया को संचालित करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो कार्रवाई कर सकते हैं, उसे प्राप्त करेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन अधिकारी और कर्मचारियों को व्यक्तिगत या गुप्त जानकारी का पुनर्गठन करने का अधिकार नहीं है, और वे केवल निर्वाचन प्रक्रिया को संचालित करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो कार्रवाई कर सकते हैं, उसे प्राप्त करेंगे।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की धमकी, बल, या आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, और सभी कर्मचारी और अधिकारियों को आपसी सहमति और सहमति के बिना किसी भी दबाव के काम करने का अधिकार होगा। यही नहीं, जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचन संबंधी शिकायतों हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित कर अलग-अलग क्रम में अधिकारियों की ड्युटी लगाई गई है जिनका नियोक्ता अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय श्री सौरभ कुमार हैं।
आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि विधानसभा चुनाव के दौरान, आदर्श आचरण संहिता का पालन करना महत्वपूर्ण है, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और न्यायसंगत रूप से संचालित हो सके और सभी नागरिकों को निर्वाचन के अधिकारों का पूरा लाभ मिल सके।