कोरबा न्यूज़: पेड न्यूज,राजनीतिक विज्ञापन सहित सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार की होगी मॉनिटरिंग:बिना अनुमति के विज्ञापन प्रकाशित पर कार्यवाही

कोरबा न्यूज़: पेड न्यूज,राजनीतिक विज्ञापन सहित सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार की होगी मॉनिटरिंग:बिना अनुमति के विज्ञापन प्रकाशित पर कार्यवाही

कोरबा न्यूज़ ,30 सितंबर 2023: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों के तहत, आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय मीडिया अनुप्रमाणन एवं मॉनिटरिंग समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य विधानसभा निर्वाचन के माध्यम से जनता को सही और विवेकपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए मीडिया के मापदंड को सुनिश्चित करना था।

प्रशिक्षण के माध्यम से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुरूप आदर्श आचार संहिता, राजनीतिक विज्ञापन, पेड न्यूज, सोशल मीडिया, और अन्य मीडिया तकनीकी पहलुओं का ज्ञान दिया गया।

डॉ. एम.एम.जोशी, मास्टर ट्रेनर, ने आदर्श आचार संहिता के महत्व पर विस्तार से बात की। डॉ. जोशी ने बताया कि मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा पेड न्यूज की मॉनिटरिंग की जाएगी, और इसकी जानकारी समिति के रिटर्निंग ऑफिसर को प्रदान की जाएगी। इसके बाद, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जाएगा।

जिले में गठित एमसीएमसी (Media Certification and Monitoring Committee) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल नेटवर्क, सोशल मीडिया, और अन्य माध्यमों पर जारी किए जाने वाले विज्ञापनों का सत्त में मॉनिटरिंग किया जाएगा। विज्ञापन प्रकाशित होने पर उसका खर्च संबंधित उम्मीदवार के निर्वाचन खर्च में जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही, अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में यदि एक ही तरह के फोटो और मैटर लगातार एक ही उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार होता है, तो उसे विशेष ध्यान में रखा जाएगा और ऐसे समाचार पेड न्यूज की श्रेणी में शामिल होंगे। उनका खर्च भी उम्मीदवार के निर्वाचन खर्च में जोड़ा जाएगा।

डॉ. जोशी ने बताया कि राजनीतिक दल एवं निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने के पहले निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। इसके लिए राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित करने के पूर्व जिला स्तरीय समिति से प्रमाणन कराना होगा।

प्रशिक्षण में बताया गया कि निर्वाचन के दौरान भ्रामक और अनर्गल प्रचार-प्रसार तथा जाति-धर्म के आधार पर प्रकाशन नहीं होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, या अन्य संस्था, व्यक्ति, मतदान के एक दिन पहले बिना एमसीएमसी के प्रमाणीकरण के प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेगा। इसके बाद, आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद मीडिया सेंटर सक्रियतापूर्वक कार्य करेगा।

इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन सुश्री सीमा पात्रे, एमसीएमसी के नोडल अधिकारी श्री सेवाराम दीवान, वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्री पी. आर. महादेवा, सदस्य श्रीमती साधना खरे, डिप्टी कलेक्टर श्री सरोज महिलांगे, डॉ. राजेश कुमार सक्सेना, श्री निलेश कुजुर मण्डल अभियंता बीएसएनएल, श्री हेमंत कुमार जायसवाल जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, श्री कमलज्योति जिला जनसंपर्क अधिकारी आदि उपस्थित थे।

इस प्रशिक्षण के माध्यम से, निर्वाचन प्रक्रिया में तर्कसंगत, सत्यपूर्ण, और सावधानीपूर्ण रूप से मीडिया का सहयोग सुनिश्चित किया गया है, जिससे जनता को सही और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से, विधायिका निर्वाचन 2023 के दौरान मीडिया का सहयोग करने के लिए समर्थित और सजग मीडिया प्रोफेशनल्स की तैयारी हो रही हैं।

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